गैर-औपचारिक पोशाक फ़ोटो में हलफनामा दायर करने पर जिलाधिकारी महाराजगंज को नोटिस, 48 घंटे में जवाब तलब।
महराजगंज/ उत्तर प्रदेश ।
वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज।
रिपोर्ट बुध्देश मणि पाण्डेय जिला प्रभारी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज के जिलाधिकारी को उनके द्वारा दायर हलफनामे में गैर-औपचारिक पोशाक में तस्वीर चस्पा करने पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से 48 घंटे के भीतर इस पर स्पष्टीकरण देने को कहा है
क्या है मामला?
स्मृति. निर्मला बनाम राज्य सरकार और अन्य मामले की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी महाराजगंज द्वारा दायर हलफनामे पर एक फोटो चस्पा किया गया था, जिसमें वह खुले कॉलर वाली चमकीली नीली शर्ट में दिख रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हलफनामा न्यायालय की गंभीर और औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसमें चस्पा की गई तस्वीर औपचारिक पोशाक में होनी चाहिए।
कोर्ट ने जिलाधिकारी महाराजगंज को निर्देश दिया है कि वह 04 जनवरी 2025 के हलफनामे पर इस प्रकार की तस्वीर लगाने के संबंध में स्पष्टीकरण पेश करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हलफनामे पर औपचारिक पोशाक में तस्वीर होना आवश्यक है क्योंकि यह शपथपूर्वक दिया गया गवाहीनुमा दस्तावेज है।
इस मामले की अगली सुनवाई 08 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।